छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना के दायरे में आने वाले 34 गांवों की जमीन पर अब खरीदी-बिक्री नहीं हो सकेगी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रस्ताव पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
5वीं और 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण कार्य
जानकारी के मुताबिक, 278 किलोमीटर लंबी 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के मद्देनजर पहले ही जिले के 34 ग्रामों की भूमि पर निर्माण और हस्तांतरण पर रोक लगाई गई थी। अब पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कलेक्टर ने इन गांवों की जमीन के संबंध में नई अधिसूचना जारी की है। कलेक्टर का कहना है कि जब तक रेलवे परियोजना से संबंधित कार्य पूरे नहीं हो जाते, तब तक प्रभावित ग्रामों की जमीन की खरीदी-बिक्री या अन्य हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी।
भूमि खरीद-फरोख्त से रहें दूर
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भूमि खरीद-फरोख्त से दूर रहें, अन्यथा उनकी खरीदी अमान्य मानी जाएगी। इस फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित गांवों में रहने वाले लोगों को परियोजना के पूरा होने तक इंतजार करना होगा। रेलवे का दावा है कि यह परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र के लिए यातायात और माल ढुलाई की सुविधा बेहतर हो जाएगी।