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CBI कोर्ट ने तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने रायपुर एसपी से 7 एफआईआर पर व्यक्तिगत शपथपत्र सहित जवाब मांगा.

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CBI कोर्ट ने तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने रायपुर एसपी से 7 एफआईआर पर व्यक्तिगत शपथपत्र सहित जवाब मांगा.

CBI कोर्ट ने तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जमानत याचिका में शपथ पत्र न होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, हाईकोर्ट ने रायपुर एसपी से 7 एफआईआर पर व्यक्तिगत शपथपत्र सहित जवाब मांगा.

रायपुर: सूदखोरी और अन्य आपराधिक मामलों में आरोपी रायपुर के हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधु वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। दरअसल, CBI कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

आपको बता दें कि सूदखोर तोमर बंधुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने रायपुर में दर्ज 7 एफआईआर को लेकर एसपी से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने रायपुर एसपी से पूछा है कि किस आधार पर एक साथ इस तरह का केस दर्ज किया गया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने उन्हें व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने कहा है।