Home छत्तीसगढ़ RAIPUR 12 मई को मांस – मटन विक्रय पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंधित

12 मई को मांस – मटन विक्रय पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंधित

6
0

Raipur

: महापौर के निर्देश पर बुद्ध जयन्ती (बुद्ध पूर्णिमा) 12 मई 2025 को सम्पूर्ण रायपुर नगर पालिक निगम परिक्षेत्र में मांस – मटन विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, होटलों में मांस – मटन विक्रय करने पर सम्बंधित व्यक्ति पर कार्यवाही होंगी

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर सम्पूर्ण नगर पालिक निगम रायपुर के परिक्षेत्र में बुद्ध जयन्ती ( बुद्ध पूर्णिमा) दिनांक 12 मई 2025 को मांस – मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने बुद्ध जयन्ती ( बुद्ध पूर्णिमा ) दिनांक 12 मई 2025 को रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस – मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।
बुद्ध जयन्ती ( बुद्ध पूर्णिमा ) दिनांक 12 मई 2025 को किसी भी दुकान में मांस – मटन विक्रय करते पाये जाने पर मांस – मटन जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी। बुद्ध जयन्ती ( बुद्ध पूर्णिमा ) दिनांक 12 मई 2025 को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने – अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मांस – मटन की दुकानों का सतत निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे और महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यवहारिक पालन करवाने होटलों में उक्त पावन पर्व दिवस पर मांस- मटन विक्रय करने पर जप्ती की कार्यवाही कर सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी।