पश्चिम चंपारण के तत्कालीन डीएम दीलीप कुमार की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए दाखिल दप्रस की धारा 205 के आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने उन्हें न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शशांक शेखर ने अभियुक्त दिलीप कुमार की गिरफ्तारी के लिए जमानतीय वारंट भी निर्गत कर दिया है। न्यायाधीश ने अभियुक्त की तरफ से लगातार आवेदन दिए जाने पर नाराजगी व्यक्ति की है। न्यायाधीश ने वाद की सुनवाई की अगली तिथि 6 मई 25 सुनिश्चित को की है।