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क्या राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट? राज्यपाल मामले में फैसले को लेकर उठ रहे हैं सवाल

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सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले को लेकर केंद्र सरकार समीक्षा याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते। साथ ही, उसने राष्ट्रपति के समक्ष भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समयसीमा भी तय की है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले पर कानून के जानकारों के बीच भी बहस छिड़ गई है और वह भविष्य के संवैधानिक संकट को लेकर आशंकित हैं।  केंद्र सरकार इस फैसले को चुनौती देने के लिए एक याचिका तैयार कर रही है। सरकार का मानना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों के लिए समयसीमा निर्धारित करना न्यायपालिका की सीमा से बाहर जा सकता है।