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आज से बदल गए नियम, बंद FASTag से टोल पार करने पर दोगुना चार्ज लगेगा

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FASTag से टोल पार करने वाले वाहन चालकों के लिए सोमवार यानी आज से नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। अगर किसी का फास्टैग किन्ही कारणों से ब्लैकलिस्ट, बंद या इनएक्टिव पड़ा है तो टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा।

यह काम टोल पार करने के 10 मिनट बाद भी किया जा सकता है। अगर चालक इसमें असफल रहता है तो उसे दोगुना टोल भुगतान करना होगा।

नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ने हाल में नए नियम जारी किए थे, जो 17 फरवरी से लागू हो रहे हैं। इनका उद्देश्य टोल टैक्स वसूली को और आसान बनाना और टोल बूथ पर यातायात की आवाजाही को बेहतर बनाना है।

नियमों के अनुसार, फास्टैग खाते में राशि कम होने, केवाईसी पूरी न होने या परिवहन विभाग के साथ किसी विवाद के चलते निष्क्रिय (ब्लैकलिस्ट) हो सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि जुर्माने से बचने के लिए टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने फास्टैग खाते में पर्याप्त राशि रखें।

रिचार्ज के लिए 70 मिनट की समय-सीमा मिलेगी

1. अगर फास्टैग स्कैन होने से एक घंटे पहले तक या स्कैन होने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है तो भुगतान अमान्य हो जाएगा।

क्या होगा : इस स्थिति में अगर खाते में रकम कम है या बिलकुल नहीं है तो टोल बूथ से गाड़ी तो पार हो जाएगी, लेकिन फास्टैग की सुरक्षा राशि से दोगुना शुल्क काट लिया जाएगा। अगली बार जब फास्टैग रिचार्ज होगा तो यह राशि समायोजित कर ली जाएगी।

2. अपने ब्लैकलिस्ट या बंद फास्टैग को रिचार्ज कराने के लिए चालक के पास 70 मिनट की समयसीमा होगी।

इसका क्या मतलब है: अगर कोई चालक टोल बूथ पार करना चाहता है तो उसे 60 मिनट पहले बंद पड़े फास्टैग को फिर से रिचार्ज करना होगा। वह बूथ पार करने के 10 मिनट बाद भी यह काम कर सकता है लेकिन उसी दौरान केवाईसी प्रक्रिया भी फिर से पूरी करनी होगी।

3. नियमों की अनदेखी करने पर चालक को दोगुना कैश पेमेंट करना होगा।

क्या होगा : दोपहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है। अगर फास्टैग निष्क्रिय या बंद है तो चालक नकद भुगतान करके टोल बूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपसे सामान्य टोल शुल्क से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।

इन मामलों में ब्लैकलिस्ट होगा फास्टैग

– खाते में कम राशि होने पर

– केवाईसी की समयसीमा समाप्त होने पर

– गाड़ी से संबंधित कानूनी विवाद होने पर

– जब तक विवाद का समाधान नहीं होता, टोल बूथ ब्लैकलिस्ट टैग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता H