केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अगर आप भी सरकारी कर्मचारी (Government employees) है तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है. हालांकि, सरकार की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही इस सुविधा का फायदा मिलेगा. बता दें सरकार ने कहा है कि कर्मचारी अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ 31 मई 2021 तक ले सकते हैं. वहीं, आप इस योजना का फायदे लेने के लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं.
इसके अलावा जो भी कर्मचारी आवेदन नहीं करेंगे उनको नेशनल पेंशन सिस्टम के प्रावधानों के तहत फायदा मिलता रहेगा. वहीं, जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 20009 के बीच में नियुक्त किए गए हैं उनको CCS Pension के तहत ही पेंशन का लाभ मिलेगा.
जानें क्या है जानकारों का मानना
जानकारों की मानें तो पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस से ज्यादा फायदेमंद है. पुरानी स्कीम में पेंशनर के साथ-साथ उनके परिवार वालों को भी सुरक्षा फायदा मिलता है. इसके साथ ही उनका रिटायरमेंट भी सुरक्षित रहता है.
OPS चुनने का विकल्प किन कर्मचारियों को मिलेगा?
आपको बता दें ओपीएस की सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी जो 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किए गए थे.
आपको बता दें जनवरी 2021 तक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के 98 लाख ग्राहक थे. इसकी AUM की गणना 5.56 लाख करोड़ थी. हालांकि बल्क ऐसेट्स काे तीन सेक्टर PFMs-एसबीआई म्यूचुअल फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड द्वारा मैनेज किया जाता है.
जानें NPS के बारे में-
– नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं.
– इस स्कीम के तहत सभी सरकारी और निजी बैंकों में जाकर खाता खोला जा सकता है.
– मौजूदा प्रावधानों के तहत सेक्शन 80CCD का सब सेक्शन 80CCD (1) के तहत पेंशन स्कीम में जमा पर टैक्स में छूट हासिल कर सकता है.
– सैलरीड कर्मचारी अपनी सैलरी का 10 फीसदी तक और नॉन सैलरीड कर्मचारी अपनी कुल इनकम का 20 फीसदी तक पेंशन अकाउंट में जमा कर छूट पा सकता है, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये है.
– एनपीएस ग्राहकों को इक्विटी से एक साल में करीब 12.5-17% तक रिटर्न मिला है.