यदि आपको पैन कार्ड बनवाना है तो आपको फॉर्म लाकर भरने और उसे इनकम टैक्स की लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है. पैनकार्ड बनवाने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है. इसके बाद अपना आधार नंबर डालना होगा. इससे आपका पैन कार्ड तुरंत बन जाएगा.
ई-पैन कार्ड बनने के पश्चात आपका कोई काम नहीं रुकेगा. इसी के साथ दूसरी ओर विभाग को भी पैन की हार्ड कॉपी आवेदक के घर पहुंचाने में आसानी हो होगी.
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि यदि किसी को पैन के लिए आवेदन करना है तो उसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके पश्चात् आधार संख्या दर्ज करने के पश्चात् आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आ जायेगा. इसके बाद आपका आधार डिटेल वेरीफाई होगा. इसके पश्चात आपको पैन जारी कर दिया जाएगा. जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.
इस सिस्टम के प्रारंभ होने के पश्चात् देश के करदाताओं और डिपार्टमेंट दोनों को इस सुविधा का फायदा मिलेगा. वही टैक्सपेयर्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरने और डिपार्टमेंट में आकर जमा की करने की मुसीबत से निजाद मिलेगा. इसी के साथ दूसरी ओर करदाता के पैन को डिपार्टमेंट आसानी से भेज पाएगा.