- थाना बसंतपुर पुलिस की कार्यवाही।
- महाशिवरात्रि पर्व के दिन मटन विक्रय करने वाले के विरुद्ध की गई कार्यवाही।
- अनावेदक को गिरफ्तार कर माननीय एसडीएम न्यायालय के समक्ष किया गया पेश।
अनावेदक का नाम :
मुस्तकीन कुरैशी पिता शेर मोहम्मद, उम्र 20 वर्ष, निवासी कसाईपारा वार्ड क्रमांक 20, थाना कोतवाली, जिला राजनांदगांव।
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प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में दिनांक 15.02.2026 (रविवार) को महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में पशुगृह एवं समस्त मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। आदेशानुसार उक्त दिवस पर किसी भी दुकान में मांस विक्रय पाए जाने पर मांस जप्त कर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) के निर्देशन में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर मांस-मटन विक्रय की रोकथाम हेतु टीम गठित कर निगरानी की जा रही थी।
इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुस्तकीन कुरैशी पिता शेर मोहम्मद, निवासी कसाईपारा थाना कोतवाली, कमला कॉलेज रोड के पास ठेला लगाकर मटन विक्रय हेतु खड़ा है। पुलिस दल को आते देखकर वह मटन छिपाने लगा। पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा मना करने पर वह विवाद एवं झगड़ा करने पर उतारू हो गया।
अनावेदक को मौके पर गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 170, 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस्तगाशा तैयार कर माननीय एसडीएम न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
सराहनीय भूमिका
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू (थाना प्रभारी बसंतपुर), उप निरीक्षक देवादास भारती, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल एवं आरक्षक अतहर अली की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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