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मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना की नियमावली जारी, जनजातीय परंपरा और औषधीय ज्ञान के संरक्षण हेतु पात्र जनजातीय जनों को मिलेगा वार्षिक सम्मान…

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मोहला। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग की पारंपरिक औषधीय चिकित्सा प्रणाली और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना अनुसूचित जनजाति वर्ष 2025 की नियमावली तैयार की गई है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत बैगा, गुनिया एवं हड़जोड़ वर्ग के चिन्हित पारंपरिक वैद्यों को प्रतिवर्ष  5 हजार की सम्मान सह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य उन जनजातीय व्यक्तियों को सम्मानित करना है, जो वर्षों से अपने समुदाय में पारंपरिक वन औषधियों और लोक चिकित्सा के माध्यम से सेवा प्रदान कर रहे हैं।

नियमावली के अनुसार योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा। आवेदक बैगा, गुनिया या हड़जोड़ वर्ग का होना चाहिए, जो कम से कम 30 वर्षों से स्थानीय क्षेत्र में पारंपरिक औषधीय सेवाएँ प्रदान कर रहा हो। इसके साथ ही यह आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति के परिवार में कम से कम दो पीढिय़ों से वन औषधि चिकित्सा का ज्ञान अर्जित किया गया हो। आवेदक किसी पंजीकृत संस्था जैसे पादप औषधि बोर्ड, आयुष विभाग, वन विभाग या लघु वनोपज संघ से संबद्ध होना चाहिए।

योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का चयन ग्राम स्तर पर किया जाएगा, जिससे वास्तविक रूप से सेवाएँ प्रदान करने वाले पारंपरिक वैद्य और जनजातीय उपचारक सामने आ सकें। राज्य शासन की यह पहल न केवल जनजातीय समाज के पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति के संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि वन औषधि चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।