प्रार्थी के साथ काम करने वाला कर्मचारी ही निकला मोबाईल चोरी का आरोपी।
आरोपी के कब्जे से चोरी गये 02 नग मोबाईल फोन कीमती 23500 रूपये को किया गया जप्त।
नाम आरोपी – सरबजीत सिंह उर्फ बॉबी पिता मुख्तयार सिंह उम्र 25 साल निवासी वार्ड नं. 12 जामुल रोड लेबर कैम्प भिलाई थाना जामुल जिला दुर्ग
प्रार्थी दिनांक 02/11/2025 को थाना लालबाग उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी व उसके अन्य साथी तीनों पंचतारा होटल में काम करते है एवं तीनों एक ही कमरे में किराये के मकान में रहते है। दिनांक 27/10/2025 को तीनों होटल पंचतारा से काम कर खाना खाकर अपने किराये के मकान में आकर सो गये जब सुबह उठे तो देखे की प्रार्थी एवं उसके साथी प्रशांत सार्वे का मोबाईल कमरा में नही है एवं तीसरा अन्य साथी बॉबी कमरा में नही है और कमरा बाहर से ताला बंद है। उसका अन्य साथी बॉबी द्वारा प्रार्थी एवं उसका साथी का मोबाईल चोरी का भाग गया है कि रिपोर्ट पर अप.क्र. 494/25 धारा 305(ए), 331(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय अंकिता शर्मा के निर्देषन, अति.पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय आईपीएस वैशाली जैन के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी लालबाग के नेतृत्व में आरोपी बॉबी सकुनत जामुल रोड लेबर कैम्प भिलाई पर जाकर पता तलाश किया जो सकुनत पर उपस्थित मिलने पर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर मेमोरण्डम कथन लिया गया। मेमोरण्डम कथन के अनुसार अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपीगण द्वारा चोरी गये 02 नग मोबाईल को जप्त कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल निरूद्ध किया गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी. राजेश कुमार साहू, सउनि अश्वनी यदु, म.प्र.आर. खुशबु नागवंशी, आर. मुकेश सोनवानी, आर. कमलकिशोर यादव की भुमिका सराहनीय रहा है।



