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रिजर्व बैंक रोक : 10 हजार रुपये से ज्‍यादा न‍हीं निकाल सकेंगे ग्राहक, आरबीआई ने एक और बैंक पर चलाया डंडाedc

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रिजर्व बैंक ने एक और को-ऑपरेटिव बैंक पर डंडा चला दिया है. आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक में जिन लोगों के खाते हैं, उन्‍हें सिर्फ 10 हजार रुपये निकालने की ही अनुमति मिलेगी. इससे पहले महाराष्‍ट्र के जीजाबाई को-ऑपरेटिव बैंक पर भी आरबीआई का डंडा चला था और इस बैंक के ग्राहकों को किसी भी तरह की जमा और निकासी से रोक दिया गया था. इस बार आरबीआई का डंडा हिमाचल प्रदेश के को-ऑपरेटिव बैंक पर चला है.

आरबीआई ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित ‘द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक’ पर कई अंकुश लगा दिए हैं, जिसमें प्रति ग्राहक निकासी पर 10,000 रुपये की सीमा भी शामिल है. आरबीआई ने कहा कि हाल के दिनों में केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के कामकाज में सुधार के लिए उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की थी. हालांकि, बैंक द्वारा निरीक्षण से संबंधित चिंताओं को दूर करने और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए. इसी कारण ये निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है.

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