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सड़कों पर जन्मदिन मनाना, ट्रैफिक बाधित करना दंडनीय अपराध है : एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह

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छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सड़कों पर निजी कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। बैठक में जन्मदिन, पंडाल, भंडारा जैसे आयोजनों से सार्वजनिक यातायात बाधित होने को रोकने पर विशेष जोर दिया गया।

निजी आयोजनों पर रोक

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्ग केवल आवागमन के लिए होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का निजी आयोजन अस्वीकृत है। उन्होंने आदेश दिए कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर आयोजन करता है या सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करता है, तो उस पर एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, ऐसे आयोजनों में शामिल वाहनों को भी तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और आयोजकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

कानून का कड़ा असर

मुख्य सचिव जैन ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसी भी अवैध आयोजन को तुरंत रोकें। पुलिस विभाग को एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तैयार करने का आदेश भी दिया गया है ताकि ऐसी घटनाओं को रोकने में कोई कसर न छोड़ी जाए। जनसंपर्क विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए आम जनता को यह संदेश दें कि सार्वजनिक सड़कों पर कोई भी निजी आयोजन कानूनी रूप से अनुमति योग्य नहीं है।

अवैध आयोजन पर रोक

जैन ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में बार-बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने विशेष सतर्कता दल गठित करने का भी आदेश दिया गया है, जो नियमित निगरानी रखेगा और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की अराजकता या अवरोध की स्थिति उत्पन्न न हो।

सख्त निगरानी व्यवस्था

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समन्वय से काम करें और सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक मार्गों का दुरुपयोग न हो। बैठक में गृह, पुलिस, परिवहन, नगर पालिका, विधि एवं जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा

इस आदेश से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सड़क पर होने वाले निजी आयोजनों में कमी आएगी और यातायात व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि यदि किसी भी व्यक्ति या समूह ने इन निर्देशों का उल्लंघन किया, तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी